सहायक श्रम पदाधिकारी, जिला सिवनी ने बताया कि श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर द्वारा सभी शासकीय विभागों, विश्वविद्यालयों, निगमों एवं मंडलों में कार्यरत श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत सभी संबंधित संस्थानों एवं नियोजकों को अपने यहां कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना होगा। वेतन भुगतान में लापरवाही अथवा निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दोषी नियोजकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्‍होंने बतया कि जारी निर्देशों में वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5 के वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिनियम के अनुसार वेतन भुगतान के लिए निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित है जिसमें 7 तारीख तक वेतन भुगतान: ऐसी औद्योगिक अथवा अन्य स्थापनाएं, जहां 1,000 से कम व्यक्ति अथवा श्रमिक नियोजित हैं, वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

10 तारीख तक वेतन भुगतान: ऐसी स्थापनाएं, जहां 1,000 से अधिक व्यक्ति अथवा श्रमिक कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

सहायक श्रम पदाधिकारी ने सभी संबंधित नियोजकों से अपील की है कि श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में न्यूनतम वेतन एवं देय पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करें तथा श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करें।